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30 Nov 2025, Sun

kalchakranews24 सीधे पत्रकारों को नो एंट्री, गोपनीयता प्रोटोकाल के नए नियम, शासकीय उच्च अस्पतालों के लिए

(रानुप्रिया रायपुर): चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सचिव ने समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़, संयुक्त संचालक एवं अस्पताल अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालयों को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने कहा गया है। मीडिया प्रबंधन के मद्देनजर निर्धारित किए जा रहे..

इस सर्कुलर में कहा गया है कि चिकित्सालयों में मीडिया प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी प्रोटोकॉल होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि अस्पताल में रोगियों की गोपनीयता, सुरक्षा और शांति बनी रहे, साथ ही मीडिया को भी आवश्यक जानकारी समय पर और सही तरीके से मिल सके इस हेतु कुछ प्रमुख दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त भाासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालयों में एक नामित मीडिया सम्पर्क अधिकारी (मीडिया लाइजन ऑफिसर) या जनसम्पर्क अधिकारी (पब्लिक रिलेशनंस ऑफिसर) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी स्तर का नियुक्त करे। इस अधिकारी के माध्यम से ही मीडिया को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त अधिकारी अस्पताल के वरिष्ठ प्रबंधन से जानकारी प्राप्त कर उसे मीडिया तक पहुंचाने के लिए अधिकृत होगा।

गोपनीयता का सम्मान :- मरीज की गोपनीयता का सम्मान सर्वोपरि है। मीडिया को किसी भी रोगी के बारे में जानकारी, फोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं दिया जाना है, जब तक की रोगी या उसके कानूनी अभिभावक से लिखित सहमति न हो।

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